बदल गए हैं बैंक से जुड़े यह नियम, अभी जान ले कहीं बाद में पछताना न पड़े:

Banking खबर शिक्षा

दोस्तो आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे देश में बैंकिंग को लेकर अभी अच्छे से सतर्कता लोगों में नहीं आई है। आम आदमी को बैंकिंग की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। पूरी जानकारी ना होने के कारण कई बार लोग कई समस्याओं में फंस जाते हैं। इसी मुद्दे को नजर रखते हुए सरकार ने हाल ही में एक नया लोकपाल बिल जारी किया है। अब अगर बैंकिंग से जुड़ी कोई समस्या आती है तो आम आदमी लोकपाल से शिकायत करने के लायक रहेगा।

अगर खाते से कोई दिक्कत हुई तो भरना पड़ेगा जुर्माना
अब ऐसा रूल जारी किया गया है कि अगर आपके खाते में कोई दिक्कत आती है बैंक के कारण या फिर कोई पैसे कटते हैं तो आप इसकी शिकायत बैंक के ओंबड्समैन में कर सकते हैं। शिकायत करने गए 30 दिन के भीतर ही अगर बैंक ने आपको कोई जवाब दे कार्रवाई में कोई कदम ना उठाया तो बैंक आपको जुर्माना भरेगा।

बैंक ने सही से जिम्मेदारी नहीं निभाई तो लगेगा जुर्माना
दोस्तों अब अगर आपको अपने ऑनलाइन वॉलेट या बैंकिंग से कोई भी दिक्कत आती है। अगर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई भी गलत शुल्क कटता है तो आपको बैंक के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी पूरी रात होगी। बदले में बैंक ने कोई जवाब है कार्यवाही नहीं करी तो बैंक को जुर्माना लगेगा।

कैसे कर सकते हैं शिकायत
दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप को बैंक से जुड़ी कोई भी समस्या आती है आने वाले किसी भी समय में तो अब बेझिझक बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक के ओंबड्समैन साइट पर जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके अलावा आप लिखित में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।